लोकोमोटर विकलांगता से पीड़ित व्य क्तियों को प्राप्तस छूट |
पात्रता |
80% तथा उससे अधिक लोकोमोटर अक्षमता से पीड़ित दिव्यांग व्यक्ति जो भारत का निवासी है। इस श्रेणी के तहत वे दिव्यांग आते हैं जो निम्नलिखित से ग्रस्त हैं:- पैराप्लीजिया, हेमीप्लेजिया, सेरीब्रल पाल्सी, पोलियो के गंभीर मामले, कायपोसिस, मस्कुलर डायस्ट्रॉफी
और अंगहीनता। |
अपेक्षित दस्तालवेज़ |
मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी या सरकारी अस्पताल द्वारा गठित बोर्ड द्वारा जारी प्रमाणपत्र। |
छूट |
इकोनॉमी केबिन में चुनी हुई बुकिंग श्रेणी के मूल किराए का 50% |
यात्रा |
भारत में किसी भी सेक्टर की यात्रा के लिए |
टिकट वैधता |
जारी करने की तिथि से 1 वर्ष |
अग्रिम खरीद |
टिकट प्रस्थान से 7 दिन पूर्व खरीदी जाए। |
बच्चे |
कोई छूट लागू नहीं। |
शिशु |
(2 वर्ष से कम आयु) यात्री के साथ जा रहा पहला शिशु-1000 रुपए प्रति कूपन और लागू कर। दूसरे या उससे अधिक शिशुओं के लिए कोई छूट लागू नहीं। |
तिथि/उड़ान परिवर्तन, रद्दकरण एवं धनवापसी: |
अनुमति है-शुल्क लागू। |
|
यदि चेक-इन के समय अथवा बोर्डिंग गेट पर उपयुक्त पहचान-पत्र/दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो मूल किराया जब्त कर लिया जाएगा तथा टिकट पर धनवापसी नहीं की जाएगी (केवल कर तथा शुल्क की धनवापसी की जाएगी)। चेक-इन के समय तथा बोर्डिंग गेट पर पहचान-पत्र
प्रस्तुत नहीं करने पर बोर्डिंग नहीं करने दी जाएगी।
यह छूट एलाइंस एयर कोडशेयर उड़ानों, क्षेत्रीय संपर्क एलाइंस एयर कोडशेयर उड़ानों तथा एअर इंडिया एक्सप्रेस कोडशेयर घरेलू उड़ानों पर लागू नहीं है।
|