एयरपोर्ट अपग्रेड
अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट अपग्रेड योजना के नियम एवं प्रक्रिया
पूर्व शर्तें/प्रतिबंध:-
- i. यात्री के पास बिज़नेस/इकोनॉमी श्रेणी की खरीदी हुई टिकट होनी चाहिए।
- ii. (अगली श्रेणी में अपग्रेड की अनुमति है। इकोनॉमी से प्रथम श्रेणी में अपग्रेड की अनुमति है।
- iv. एयरपोर्ट अपग्रेड योजना को किसी अन्य योजना के साथ मिलाया नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए कंपेनियन योजना को एयरपोर्ट अपग्रेड योजना के साथ मिलाया नहीं जा सकता।
- v. इस योजना के लिए यात्रियों को एयरपोर्ट में लाउंज सुविधा दी जाती है।
- vi. एयरपोर्ट अपग्रेड योजना के तहत बच्चों तथा शिशुओं को किरायों मे कोई छूट नहीं दी जाती।
- vii. शिशु एवं बच्चों सहित सभी के लिए सभी सेक्टuरों हेतु वयस्कr यात्रियों के समान दरें लागू होंगी।
- viii. भारत से एयरपोर्ट अपग्रेड राशि में जीएसटी कर सम्मिलित है।
प्रक्रियाएं
- 1.यात्री देश में ही एडवांस में ईएमडी खरीदकर एयरपोर्ट अथवा एअर इंडिया सिटी कार्यालयों में एयरपोर्ट अपग्रेड राशि का भुगतान कर सकते है।
- 2.गेटवे प्वाइंट से गंतव्य तक सीटें उपलब्ध होने पर ईएमडी का उपयोग कर एयरपोर्ट अपग्रेड कराया जा सकता है तथा अपग्रेड, गेटवे प्वांइट से गंतव्य तक दिया जाएगा ।
- 3.ईएमडी का उपयोग एयरपोर्ट पर किया जाएगा {उदाहरण के लिए मुंबई-दिल्ली-न्यूयार्क (जेएफके)} जब मार्ग पर उल्लिखित गेटवे प्वाइंट से अपग्रेड कर लिया जाएगा।
- 4.यदि यात्री एडवांस में ईएमडी खरीदता है तो यात्री को आरबीडी ज़ेड के लिए एग्ज़ेक्यूटिव श्रेणी में एसए आधार पर सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। इससे एयरपोर्ट को उच्चतर श्रेणी के लिए भोजन की व्यवस्था करने में सहायता मिलेगी।
- 5.यदि एयरपोर्ट अपग्रेड के लिए ईएमडी का उपयोग नहीं किया जाता है तो ऐसी ईएमडी की पूरी धनवापसी की जा सकती है।
सामान सीमा: - यात्रा की उच्चतर श्रेणी के अनुसार अधिक सामान ले जाने की अनुमति नहीं है।
एफएफपी माइलेज: - एफएफपी माइलेज प्वाइंट यात्रा की मूल श्रेणी के अनुसार दिए जाएंगे – उदाहरण के लिए इकोनॉमी श्रेणी के टिकटधारी यात्री यदि एयरपोर्ट अपग्रेड कराते हैं तो उन्हें इकोनॉमी श्रेणी के एफएफपी माइलेज प्वाइंट दिए
जाएंगे।