दृष्टिहीन व्यकक्तियों को प्राप्तु छूट |
पात्रता |
यह छूट उन व्यक्तियों को दी जाती है जो पूर्ण रुप से दृष्टिहीन हैं तथा भारत के निवासी हैं। |
अपेक्षित दस्तालवेज़ |
आंखों के अस्पताल अथवा चिकित्सक (कम से कम एमबीबीएस) द्वारा जारी प्रमाणपत्र की प्रति, जिसमें यह उल्लिखित हो कि व्यक्ति दोनों आंखों से पूर्ण रूप से दृष्टिहीन है। |
छूट |
इकोनॉमी केबिन में चुनी हुई बुकिंग श्रेणी के मूल किराए का 50% |
यात्रा |
भारत में किसी भी सेक्टर तथा भारत-नेपाल सेक्टर की यात्रा के लिए |
टिकट वैधता |
जारी करने की तिथि से 1 वर्ष |
अग्रिम खरीद |
टिकट प्रस्थान से 7 दिन पूर्व खरीदी जाए। |
बच्चे |
कोई छूट लागू नहीं। |
शिशु |
(2 वर्ष से कम आयु) यात्री के साथ जा रहा पहला शिशु-1000 रुपए प्रति कूपन और लागू कर। दूसरे या उससे अधिक शिशुओं के लिए कोई छूट लागू नहीं। |
तिथि/उड़ान परिवर्तन, रद्दकरण एवं धनवापसी: |
अनुमति है-शुल्क लागू। |
|
यह छूट एलाइंस एयर कोडशेयर उड़ानों, क्षेत्रीय संपर्क एलाइंस एयर कोडशेयर उड़ानों तथा एअर इंडिया एक्सप्रेस कोडशेयर घरेलू उड़ानों पर लागू नहीं है।
|