कम्पेनियन फ्री स्कीम
कम्पेनियम योजना भारत से सभी अंतरराष्ट्रीय सेक्टरों के लिए पूर्ण आयटा किराए पर (सार्क देशों को छोड़कर) उपलब्ध
भारत से सभी अंतरराष्ट्रीय सेक्टरों के लिए (सार्क देशों को छोड़कर) विक्रय तथा 31st मार्च 2019 को/पूर्व आरंभ हो रही यात्रा के लिए/एअर इंडिया पूर्ण आयटा किराए पर निम्नलिखित कम्पेनियम योजना ऑफर करती है (किराया आधार: एफआईएफ – प्रथम श्रेणी, सीआईएफ - एक्ज़ेक्यूटिव
श्रेणी, वाईआईएफ - इकोनॉमी श्रेणी)
नियम एवं शर्ते
- योजना भारत से सार्क देशों की यात्रा के लिए मान्य नहीं है।
- उक्त योजना पर और कोई प्रोत्साहन लागू नहीं होगा।
- कम्पेनियन टिकटों पर सभी कर/शुल्क/अधिभार (ईंधन अधिभार सहित) वसूल किए जाएंगे।
- साथी की वापसी यात्रा, टिकट की वैधता अवधि के भीतर पूरी कर ली जाए।
- इस योजना का लाभ उठा रहे यात्रियों के लिए आउटबाउंट यात्रा अपने साथी के साथ की जानी अपेक्षित है तथा वापसी यात्रा वे अलग-अलग कर सकते हैं।
- फ्रीक्वेंट फ्लायर माइलेज केवल खरीदी गई टिकटों पर अर्जित किए जाएंगे। साथी की टिकट पर माइलेज अर्जन नहीं होगा।
- जब भुगतान कर खरीदी गई टिकट में इंटरलाइन सेक्ट्र (प्रत्येीक दिशा में अधिकतम 1 इंटरलाइन सेक्टरर की अनुमति है) सम्मिलित है तो कंपेनियन स्कीम एयरलाइन के निर्णय के आधार पर लागू होगी।
- जब यात्रा भारत के आंतरिक स्थानों से शुरू होती है तो केवल थ्रू आयटा किराए पर खरीदी गई टिकट पर ही कम्पेनियम फ्री योजना लागू होगी। उदा. नागपुर-मुंबई-न्यूयार्क (आरटी)। कम्पेनियन टिकट पूरी यात्रा नागपुर-मुंबई-न्यूयार्क (आरटी) के लिए भी ली जा सकती है।
- यदि यात्रा भारत के आंतरिक स्थानों से सेक्टर (घरेलू) किरायों पर अंतरराष्ट्रीय आयटा किरायों के संयोजन से की जानी है तो सेक्टर किराए प्रभारित किए जाने पर कम्पेनियन फ्री योजना घरेलू सेक्टर पर लागू नहीं होगी।
- साथी को केवल एआई प्रचालित सेक्टरों पर यात्रा की अनुमति है।
- कम्पेनियन योजना कोई शेयर उड़ानों पर मान्य नहीं है।
- साथी की टिकट को अनैच्छिक रूप से भी किसी अन्य एयरलाइन के लिए पृष्ठांकित/रीरुट नहीं किया जा सकता है।
- एजेंट द्वारा केवल भुगतान की गई टिकट ही जारी की जा सकती है। कम्पेनियम टिकट एअर इंडिया कार्यालय द्वारा आवश्यक सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए मूल टिकट के सत्यापन, उपयोग किए गए सीएफएस की स्टैंपिंग आदि के पश्चात जारी की जाएगी।
- इस स्कीम के अन्तर्गत हमारी वेवसाइट/मोबाइल के माध्यम से ऑन लाइन टिकटिंग नहीं की जा सकती।
- कम्पेनियम कम्पेनियम की परिभाषा - पति/पत्नी, बच्चे, मॉं-बाप ।
नजदीकी रिस्तेदार – यात्री यदि सिंगल है या उसके बच्चे नहीं हैं तो भाई/बहन को सम्मिलित किया जा सकता है। स्कीम का लाभ उठाने वाले यात्री को अपने स्टेटस के संबंध में स्वत: घोषणा प्रस्तुत करनी होगी।