जनरल रिज़र्व इंजीनियरिंग फोर्स के कर्मियों को प्राप्त छूट |
पात्रता |
अपने खर्च पर यात्रा कर रहे जनरल रिज़र्व इंजीनियरिंग फोर्स के कार्यरत कर्मी तथा उनके परिवार के सदस्य। छूट प्राप्त करने के उद्देश्य से परिवार में पति/पत्नी, 02 से 26 वर्ष तक की आयु के आश्रित बच्चे तथा आश्रित माता-पिता सम्मिलित हैं। विवाहित बच्चे परिवार
का सदस्य नहीं माने जाते हैं। |
अपेक्षित दस्तालवेज़ |
कार्यरत कर्मी को कार्यालय द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र तथा परिवार के सदस्यों के लिए जारी आश्रित पहचान पत्र।
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छूट |
इकोनॉमी श्रेणी में चुनी हुई श्रेणियों के मूल किराए का 50% |
यात्रा |
भारत में किसी भी सेक्टर की यात्रा के लिए |
टिकट वैधता |
जारी करने की तिथि से 1 वर्ष |
अग्रिम खरीद |
टिकट प्रस्थान से 7 दिन पूर्व खरीदी जाए। |
बच्चे |
कोई अतिरिक्त छूट लागू नहीं। |
शिशु |
(2 वर्ष से कम आयु) यात्री के साथ जा रहा पहला शिशु-1000 रुपए प्रति कूपन और लागू कर। दूसरे या उससे अधिक शिशुओं के लिए कोई छूट लागू नहीं। |
तिथि/उड़ान परिवर्तन, रद्दकरण एवं धनवापसी: |
अनुमति है-शुल्क लागू। |
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यदि चेक-इन के समय अथवा बोर्डिंग गेट पर उपयुक्त पहचान-पत्र/दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो मूल किराया जब्त कर लिया जाएगा तथा टिकट पर धनवापसी नहीं की जाएगी (केवल कर तथा शुल्क की धनवापसी की जाएगी)। चेक-इन के समय तथा बोर्डिंग गेट पर पहचान-पत्र
प्रस्तुत नहीं करने पर बोर्डिंग नहीं करने दी जाएगी।
यह छूट एअर इंडिया द्वारा प्रचालित उड़ानों तथा एलाइंस एयर कोडशेयर उड़ानों पर लागू है। यह छूट क्षेत्रीय संपर्क एलाइंस एयर कोडशेयर उड़ानों तथा एअर इंडिया एक्सप्रेस कोडशेयर घरेलू उड़ानों पर लागू नहीं है।
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