गेट अप फ्रंट ऑफर
अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट अपग्रेड योजना के नियम एवं प्रक्रिया
पूर्व शर्तें/प्रतिबंध:-
- i. यात्री के पास बिज़नेस/इकोनॉमी श्रेणी की मान्य टिकट होनी चाहिए।
- ii. केवल अगली श्रेणी में अपग्रेड की अनुमति है। इकोनॉमी से प्रथम श्रेणी में अपग्रेड की अनुमति नहीं है।
- iii. उक्त अपग्रेड ऑफर एडी/आईडी टिकटों पर मान्यम है।
- iv. इस योजना के तहत केवल खरीदी हुई राजस्वट टिकट यात्रियों को एयरपोर्ट में लाउंज सुविधा की अनुमति है।
- v. एयरपोर्ट अपग्रेड योजना के तहत बच्चों तथा शिशुओं को किरायों में कोई छूट नहीं दी जाती, पूरी राशि देय होती है।
- vi. 01 जुलाई 2017 से, अपग्रेड राशि पर अतिरिक्तर 12 प्रतिशत जीएसटी लागू है।
- vii. अपग्रेड अहस्तांोतरणीय है व इसका पुन: उपयोग नहीं किया जा सकता है तथा इसे नकदी अथवा अन्यह प्रकार से परिवर्तित नहीं कराया जा सकता है।
- viii. अपग्रेड केवल विशिष्टर उड़ान के लिए लागू है।
प्रक्रियाएं
- 1.यात्री देशभर में एडवांस में ईएमडी खरीदकर एयरपोर्ट अथवा एअर इंडिया सिटी कार्यालयों में अथवा कॉल सेंटरों से एयरपोर्ट अपग्रेड राशि का भुगतान कर सकते हैं।
- 2.गेटवे प्वा इंट से गंतव्य तक सीटें उपलब्धभ होने पर ईएमडी का उपयोग कर एयरपोर्ट अपग्रेड कराया जा सकता है तथा अपग्रेड, गेटवे प्वांउइट से गंतव्यी तक दिया जाएगा ।
- 3.ईएमडी का उपयोग एयरपोर्ट पर किया जाएगा {उदाहरण के लिए मुंबई-दिल्लीत-जेएफके} जब मार्ग पर उल्लिखित गेटवे प्वाएइंट से अपग्रेड कर लिया जाएगा।
- 4.एयरपोर्ट पर यात्री के स्वपयं उपस्थित होने पर ‘पहले आओ पहले पाओ’ आधार पर अपग्रेड की सुविधा दी जाती है। बिज़नेस श्रेणी में अग्रिम आरक्षण की अनुमति नहीं है।
- 5.एयरपोर्ट पर अपग्रेड सुविधा उड़ान प्रस्था न से 1 घंटे पहले तक उपलब्धि रहेगी।
- 6.एयरपोर्ट अपग्रेड टेली चेक-इन/वेब चेक-इन/सिटी चेक-इन कर चुके यात्रियों के लिए भी उपलब्धी है।
- 7.यदि यात्री एडवांस में ईएमडी खरीदता है तो यात्री को उच्च1तर केबिन श्रेणी में उपलब्धोता के आधार पर (एसए) सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। इससे एयरपोर्ट को उच्चीतर श्रेणी में भोजन की व्यरवस्थाए करने में सहायता मिलेगी।
- 8.यदि एयरपोर्ट अपग्रेड के लिए ईएमडी का उपयोग नहीं किया जाता है तो ऐसी ईएमडी की पूरी धनवापसी की जा सकती है।
- 9.उड़ान के रद्द हो जाने पर यदि यात्री को किसी अन्यी एयरलाइन में ट्रांसफर किया जाता है तो उसे बुकिंग की मूल श्रेणी के अनुसार ट्रांसफर किया जाएगा न कि अपग्रेड की गई श्रेणी के अनुसार।
सामान सीमा: - यात्री को बुकिंग की मूल श्रेणी के अनुसार सामान सीमा का लाभ दिया जाएगा। यात्रा की उच्चतर श्रेणी के अनुसार अधिक सामान ले जाने की अनुमति नहीं है।
एफएफपी माइलेज: - एफएफपी माइलेज प्वाइंट यात्रा की मूल श्रेणी के अनुसार दिए जाएंगे – उदाहरण के लिए इकोनॉमी श्रेणी के टिकटधारी यात्री यदि एयरपोर्ट अपग्रेड कराते हैं तो उन्हें इकोनॉमी श्रेणी के एफएफपी माइलेज प्वाइंट दिए
जाएंगे।
थ्रू फ्लाइट लैग पर लागू होने की स्थिति :-
- i.यदि यात्री बोर्डिंग प्वाइंट पर ही इम्मीग्रेशन/कस्टम क्लीयर कर थ्रू चेक-इन करते हैं, लेकिन उड़ान संख्या बदल जाती है, {उदाहरण के लिए एआई 011/एआई 101 अहमदाबाद-दिल्ली–न्यूयार्क (जेएफके)}, यदि यात्री अहमदाबाद से जेएफके के लिए थ्रू चेक-इन करता है तो
एयरपोर्ट अपग्रेड योजना केवल दिल्ली-जेएफके लैग पर उपलब्ध होगी।
- ii.तथापि, यदि यात्री एआई 101 अर्थात् मुंबई-दिल्ली-न्यूयार्क (जेएफके) पर मुंबई से यात्रा करता है तो यात्री मुंबई से ही पूरी यात्रा के लिए एयरपोर्ट अपग्रेड योजना का लाभ उठा सकता है क्योंकि पूरी यात्रा की उड़ान संख्या एक ही है।
- iii.यदि यात्री नागपुर-दिल्ली–न्यूयार्क(जेएफके)/शिकागो की यात्रा कर रहा है तो यात्री को नागपुर-दिल्ली लैग के एयरपोर्ट अपग्रेड तथा दिल्ली—जेएफके/शिकागो लैग के एयरपोर्ट अपग्रेड के लिए अलग-अलग भुगतान करना होगा।