हाथ का समान
हाथ का सामान (अपने साथ ले जाए जाने वाला सामान)
एअर इंडिया/एलाइंस एयर की सभी घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय दोनों उड़ानों पर वहन के लिए लागू हैंड बैगेज का माप निम्नानुसार है:
बोइंग व एयरबस के लिए ऊंचाई 55 सेमी (22 इंच) + लंबाई 35 सेमी (14 इंच) + चौड़ाई 25 सेमी (10 इंच)–कुल आयाम 115 सेमी
एटीआर के लिए ऊंचाई 55 सेमी (22 इंच) + लंबाई 35 सेमी (14 इंच) + चौड़ाई 20 सेमी (08इंच)–कुल आयाम 110 सेमी
एक यात्री द्वारा अधिकतम 8 किग्रा वजन का हैंड बैगेज ले जाने की अनुमति है।
एअर इंडिया (AI) द्वारा प्रचालित सभी उड़ानों पर घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय दोनों यात्राओं हेतु वहन के लिए लागू केबिन बैगेज अलांउस निम्नानुसार है:
माप
बोइंग व एयरबस विमान के लिए ऊंचाई 55 सें.मी. (22 इंच) + लंबाई 35 सें.मी. (14 इंच) + चौड़ाई 25 सें.मी. (10 इंच) – कुल माप 115 सें.मी.
पीस की संख्या/वजन
अधिकतम 8 किग्रा वजन का 01 पीस हैंड बैगेज ले जाने की अनुमति है।
एलाइंस एयर (9i) द्वारा प्रचालित उड़ानों के लिए वहन के लिए लागू केबिन बैगेज का माप निम्नानुसार है:
माप
एटीआर विमान के लिए ऊंचाई 40 सें.मी. (16 इंच) + लंबाई 30 सें.मी. (12 इंच) + चौड़ाई 15 सें.मी. (06 इंच) – कुल माप 85 सें.मी.
पीस की संख्या/वजन
अधिकतम 5 किग्रा वजन का 01 पीस हैंड बैगेज ले जाने की अनुमति है।
बच्चों के लिए वयस्कों के समान ही केबिन सामान सीमा लागू है।
किसी वयस्क के साथ जा रहे शिशु (जो सीट या नि:शुल्क सामान सीमा का अधिकारी नहीं है) को कैरीकोट या पूर्ण रुप से सिमटने वाली पुश चेयर/स्ट्रौलर ले जाने की अनुमति है। स्थान उपलब्ध होने पर इसे केबिन में ले जाया जा सकता है अन्यथा पंजीकृत सामान के रूप में इसे
भेजना होगा।
ऐसे विषम आकार के सामान को जो विनिर्दिष्ट परिमाप के अनुसार नहीं है, केबिन में ले जाने की अनुमति नहीं होगी। उक्त सामान को केबिन से हटा दिया जाएगा तथा नियमों के अनुसार होल्ड में लोड कर दिया जाएगा।
एक केबिन सामान या पैकेज के अतिरिक्त आप निम्नलिखित में से एक व्यैक्तिक वस्तु सुरक्षा विनियमों के अनुसार केबिन में अपने साथ ले जा सकते हैं।
- महिला के हाथ का बैग
- ओवरकोट या शॉल
- रग या कंबल
- कैमरा या दूरबीन
- उड़ान में पढ़ने के लिए यथोचित सामग्री
- यदि शिशु साथ में हो तो उड़ान के दौरान दिया जाने वाला शिशु का आहार, शिशु को ले जाने वाली टोकरी, फीडिंग बोतल। यात्री के उपयोग के लिए सिमटने वाली व्हील चेयर या बैसाखी या ब्रेसिस यदि वो इन पर निर्भर है।
- हाथ की छड़ी
- छतरी (मुड़ने वाली)
- उड़ान के दौरान अपेक्षित दवाईयां जैसे अस्थमा इनहेलर आदि
- लैपटॉप
नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो, भारत सरकार द्वारा जारी निदेशों के अनुसार यात्री को अपने हाथ के सामान में या व्यक्तिगत रूप से नुस्खे में दी गई दवाईयां, इनहेलर तथा शिशु आहार के अतिरिक्त द्रव्य, जैल या एयरोसोल जिसमें पेय, शैम्पू, सनटैन लोशन, क्रीम, दंतमंजन,
बालों का जैल, हेयर स्प्रे, द्रव्य प्रसाधन या इसी प्रकार की कोई अन्य मद 100 ग्राम से अधिक ले जाने की अनुमति नहीं है। ले जाई जा सकने वाली इन मदों को पुन: सील योग्य पारदर्शी, एक लीटर आकार के प्लास्टिक बैग में ले जाया जाएगा तथा जो निर्धारित छानबीन तथा सुरक्षा
जांच के अधीन होगा।
सुरक्षा कारणों/सरकारी विनियमों के कारण जम्मू, श्रीनगर आदि जैसे स्टेशनों से शुरू होने वाली उड़ानों से यात्रा करने वाले यात्रियों को हाथ का सामान ले जाने की अनुमति नहीं है। कृपया स्टेशन के वर्तमान विनियमों की जानकारी प्राप्त करें।
सुविधाजनक यात्रा के लिए हम आपको अपनी अधिकतर मदें चैक-इन बैगेज में ले जाने का सुझाव देते हैं। यात्रा के संबंध में अपेक्षित या विमान में यात्रा के दौरान अपेक्षित वस्तुएं, मूल्यवान/महत्त्वपूर्णं मदें अपने हाथ के सामान या व्यक्तिगत रूप से ले जाई जानी चाहिए।
कृपया यात्रा से पूर्व स्थानीय विनियमों की जांच कर लें।
हवाई यात्रा करते समय सिख यात्रियों द्वारा ‘’कृपाण’’ का वहन
अपेक्षित सार्वजनिक आदेश (बीसीएएस परिपत्र 14/2005) के अधीन भारत के भीतर या भारत के भीतर पूर्णं अंतर्देशीय उड़ानों के घरेलू मार्गों पर भारतीय पंजीकृत विमान में सिख यात्री को व्यक्तिगत रूप से अधिकतम 9 इंच (22.86 से.मी.) लम्बी ‘कृपाण’ रखने की अनुमति है जिसका
ब्लेड 06 (छ:) इंच (15.24 से.मी.) से अधिक न हो।
अंतरराष्ट्रीय उड़ान के घरेलू या अंतरराष्ट्रीय सेक्टर पर विमान के केबिन में यात्री को ‘’कृपाण’’ ले जाने की अनुमति नहीं होगी। यदि ‘’कृपाण’’ उपरोक्त विनिर्दिष्ट लंबाई से अधिक है तो वह यात्री के पंजीकृत सामान में ले जाई जा सकती है।
पॉवर बैंक एवं सैमसंग नोट 7 का वहन
पॉवर बैंक पंजीकृत सामान में नहीं ले जा सकते हैं लेकिन हैंड बैगेज में ले जा सकते हैं। तथापि सैमसंग नोट 7 पर प्रतिबंध है। वह किसी भी प्रकार के सामान के साथ नहीं ले जा सकते।
यात्री सामान में लिथियम बैटरी से चलने वाले सेल्फ बैलेंसिंग उपकरण ले जाने पर प्रतिबंध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया यहांक्लिक करें।
बैटरी सेल का वहन
किसी इलैक्ट्रिकल/इलैक्ट्रॉनिक सामान के लिए हैंड बैगेज में बैटरी सेल के वहन की अब अनुमति है तथा इन्हें सुरक्षा प्वाइंट पर हटाया नहीं जाएगा। पोर्टेबल इलैक्ट्रिॉनिक उपकरणों हेतु लीथियम आयन सेल अथवा बैटरियों सहित अतिरिक्त/पैकेट से निकली खुली बैटरियों को
केवल कैरी ऑन बैगेज में वहन किया जाना चाहिए। लीथियम मेटल बैटरियों में लीथियम मेटल कंटेंट 2 ग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए तथा लीथियम आयन बैटरियों के लिए वाट आवर रेटिंग 100 वाट से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऐसी वस्तुएं जो मुख्यत: पावर सोर्स हैं जैसे कि पावर बैंक,
उन्हें अतिरिक्त बैटरियां माना जाता है। शॉर्ट सरकिट से बचने के लिए, इन बैटरियों को अलग से सुरक्षित रखा जाना चाहिए। प्रति व्यक्ति अधिकतम 20 बैटरी के वहन की सीमा है।
सिंगापुर में / से की यात्रा के दौरान, यात्री एवं क्रू द्वारा चैक्ड बैगेज में ई-सिगरेट ले जाने पर प्रतिबंध है। अधिक जानकारी के लिए यहांक्लिक करें।