सामान खोना, क्षतिग्रस्त होना तथा देर से प्राप्त होना
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सामान खोना, क्षतिग्रस्त होना तथा देरी से प्राप्त होना
सामान खोना
सामान के क्षतिगस्त रूप में प्राप्त होने अथवा देर से प्राप्त होने तथा खो जाने पर कृपया आगमन हाल में एअर इंडिया कर्मी से संपर्क करें तथा इसकी रिपोर्ट करें।
रिपोर्ट फाइल की जाएगी तथा अनुवर्ती कार्रवाई के लिए संदर्भ संख्या के साथ उसकी प्रति दी जाएगी।
सामान खोना तथा क्षतिपूर्ति (अंतरराष्ट्रीय)
सामान के क्षतिग्रस्त होने / खोने की स्थिति में दावा लागू समझौते के अनुसार निपटाया जाएगा। वारसा समझौते के अनुसार, क्षतिपूर्ति की गणना 20 अमरीकी डॉलर प्रति किग्रा की दर से की जाती है। मॉनट्रियल समझौते के अनुसार सामान के खोने / क्षतिग्रस्त होने / विलंब से
प्राप्त होने के लिए क्षतिपूर्ति की गणना अधिकतम प्रति यात्री 1000/- एसडीआर की दर से की जाती है।
तथापि यात्री चेक-इन के समय अधिक से अधिक विशेष उद्घोषणा करके तथा पूरक शुल्क का भुगतान करके उच्चतर देयता सीमा का लाभ उठा सकता है।
सामान खोना तथा क्षतिपूर्ति (घरेलू)
यदि सामान खो जाता है तो कृपया आगमन हाल में एअर इंडिया कर्मी से संपर्क करें तथा इसकी जानकारी दें। एक रिपोर्ट फाइल की जाएगी तथा अनुवर्ती कार्रवाई के लिए संदर्भ संख्या के साथ उसकी एक प्रति दी जाएगी।
एअर इंडिया के घरेलू सेक्टरों पर सामान के खोने अथवा क्षतिग्रस्त होने की देयता
कैरिज बाई एयर एक्ट 1972 से संचालित होती है तथा इसकी सीमाएं निम्नानुसार है:-
- यात्री द्वारा चैक-इन कराए गए सामान के लिए प्रति कि.ग्रा 450/- रुपए की राशि
- जिस सामान की जिम्मेदारी यात्री लेता है उसके संबंध में 4,000/- रुपए की राशि
यदि घरेलू यात्रा अंतरराष्ट्रीय सेक्टर के संयोजन से की जाती है तो वारसा समझौता अथवा मॉन्ट्रियल समझौता लागू होगा।
कृपया ध्यान दे :-
यात्रियों को सूचित किया जाता है कि मूल्यवान वस्तुएं, विनिमेय दस्तावेज़ तथा करेन्सी का वहन अपने चैक्ड बैगेज में न करें। एयरलाइन भंगुर अथवा नाशवान वस्तुओं, धन, गहने, चांदी का सामान, कैमरा,इलैक्ट्रानिक/विडियो/कम्प्यूटर अथवा फोटोग्रफिक
इक्विपमेंट, विनिमेय दस्तावेज़ों, ऋण-पत्र, कुलागत वस्तुओं, पुरातन वस्तुओं, शिल्पकृतियों, कलाकृतियों, अद्वितीय पुस्तकों अथवा प्रकाशन, पांडुलिपि, बिज़नेस दस्तावेज़, मूल्यवान धातुओं तथा अन्य ऐसी ही मूल्यवान वस्तुओं अथवा वाणिज्यिक वस्तुओं के खो जाने/क्षतिग्रस्त
होने या डिलीवरी में विलम्ब होने पर जिम्मेवार नहीं होगी।
क्षतिग्रस्त सामान
बैग वस्तुओं की सुरक्षा के लिए होते हैं। सामान्य हैंडलिंग के दौरान आपके बैग में छोटे कट, खरोंचे, निशान अथवा मिट्टी लग सकती है। हमें विश्वास है कि आप यह जानते हैं कि इस प्रकार अथवा नीचे दी गई क्षति के लिए हम जिम्मेदार नहीं है :-
- टूटे हुए फीट/वहील अथवा हैंडल्स*
- ओवर पैक्ड/ओवर साइज़ बैग को हुई क्षति
- पुल हैंडल्स में हुई क्षति
- भंगुर अथवा नाशवान प्रकृति की वस्तुएं*
- पुल हैंडल्स खो जाने पर
- मैन्युफैक्चरिंग संबंधी त्रुटियां
यह शर्तें संयुक्त राष्ट्र अमरीका से/को या वहां के गंतव्यों पर लागू नहीं होती।
यह अग्रता के आधार पर यूएस डीओटी की आवश्यकता है।
(अंतरराष्ट्रीय)
अंतरराष्ट्रीय यात्राओं में यदि बैगेज इतना अधिक खराब हो चुका है कि उसकी मरम्मत नहीं हो सकती है तो उसे बदलने की उपयुक्त व्यवस्था की जाएगी। क्षतिग्रस्त/चोरी हुए सामान के लिए कृपया आगमन हाल में एअर इंडिया कर्मी से संपर्क करें तथा इसकी जानकारी दें।
(घरेलू)
घरेलू यात्राओं के दौरान, कुछ मामलों में क्षतिग्रस्त सामान के मरम्मत की व्यवस्था के प्रयास किए जाते हैं। यदि बैगेज इतना अधिक खराब हो चुका है कि उसकी मरम्मत नहीं हो सकती है तो उसे उपयुक्त रूप से बदलने पर विचार किया जा सकता है। क्षतिग्रस्त/चोरी हुए सामान
के लिए कृपया आगमन हाल में एअर इंडिया कर्मी से संपर्क करें तथा इसकी जानकारी दें।
कृपया ध्यान दें :-
यात्रियों को सूचित किया जाता है कि मूल्यवान वस्तुएं, विनिमेय दस्तावेज़ तथा करेन्सी का वहन अपने चैक्ड बैगेज में न करें। एयरलाइन भंगुर अथवा नाशवान वस्तुओं, धन, गहने, चांदी का सामान, कैमरा,इलैक्ट्रानिक/विडियो/कम्प्यूटर अथवा फोटोग्रफिक
इक्विपमेंट, विनिमेय दस्तावेज़ों ऋण-पत्र, कुलागत वस्तुओं, पुरातन वस्तुओं शिल्पकृतियों, कलाकृतियों, अद्वितीय पुस्तकों अथवा प्रकाशन, पांडुलिपि, बिज़नेस दस्तावेज़, मूल्यवान धातुओं तथा अन्य ऐसी ही मूल्यवान वस्तुओं अथवा वाणिज्यिक वस्तुओं के खो जाने/क्षतिग्रस्त
होने या डिलीवरी में विलम्ब होने पर जिम्मेवार नहीं होगी।
सामान की प्राप्ति में विलंब
सामान मिलने में देरी होने पर आगमन हाल में एअर इंडिया कर्मी से मिलें तथा इसकी जानकारी दें इसकी रिपोर्ट फाइल की जाएगी तथा अनुवर्ती कार्रवाई के लिए संदर्भ संख्या के साथ आपको रिपोर्ट की प्रति दी जाएगी।
(अंतरराष्ट्रीय)
अंतरराष्ट्रीय यात्राओं में यदि यात्री विदेश की यात्रा कर रहा है तथा सामान मिलने में 24 घंटे से भी अधिक की देरी होती है तथा उस सामान में यदि यात्री के अपने कपड़े भी है तो अंतरिम व्यय के लिए 50.00 जीबीपी अथवा स्थानीय मुद्रा में समकक्ष राशि की प्रतिपूर्ति
की जाती है। भारत में यह राशि 3,000/- भारतीय रुपए है।
(घरेलू)
घरेलू उड़ानों पर यदि सामान अगले दिन/या बाद में प्राप्त होता है तो कैजुअल / फॉर्मल कपड़ो जैसे शर्ट, पैंट, नाइट सूट आदि की खरीद के लिए 50 प्रतिशत राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी बशर्ते यह राशि 2000/- रुपए से अधिक न हो।
कृपया ध्यान दे :-
यात्रियों को सूचित किया जाता है कि मूल्यवान वस्तुएं, विनिमेय दस्तावेज़ तथा करेन्सी का वहन अपने चैक्ड बैगेज में न करें। एयरलाइन भंगुर अथवा नाशवान वस्तुओं, धन, गहने, चांदी का सामान, कैमरा, इलैक्ट्रानिक / विडियो/कम्प्यूटर अथवा फोटोग्रफिक इक्विपमेंट,
विनिमेय दस्तावेज़ों ऋण-पत्र, कुलागत वस्तुओं, पुरातन वस्तुओं शिल्पकृतियों, कलाकृतियों, अद्वितीय पुस्तकों अथवा प्रकाशन, पांडुलिपि, बिज़नेस दस्तावेज़, मूल्यवान धातुओं तथा अन्य ऐसी ही मूल्यवान वस्तुओं अथवा वाणिज्यिक वस्तुओं के खो जाने / क्षतिग्रस्त
होने या डिलीवरी में विलम्ब होने पर जिम्मेवार नहीं होगी।
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