एलटीसी छूट |
पात्रता |
राज्य तथा केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी जो छुट्टियों पर यात्रा कर रहे हैं। केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अथवा विश्वविद्यालय/शिक्षा बोर्ड से संबद्ध शैक्षणिक संस्थान के कर्मचारी भी इस योजना के लिए पात्र हैं।
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अपेक्षित दस्तालवेज़ |
कार्यालय द्वारा जारी पहचान पत्र। परिवार के सदस्य यात्रा के समय उसकी प्रति अपने साथ रखें।
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छूट |
उल्लिखित किराए |
यात्रा |
भारत में किसी भी सेक्टर की यात्रा के लिए |
टिकट वैधता |
जारी करने की तिथि से 1 वर्ष |
अग्रिम खरीद |
आवश्यकता नहीं है। टिकट किसी भी समय खरीदी जा सकती है । |
बच्चे |
कोई अतिरिक्त छूट लागू नहीं। |
शिशु |
(2 वर्ष से कम आयु) यात्री के साथ जा रहा पहला शिशु-1000 रुपए प्रति कूपन और लागू कर। दूसरे या उससे अधिक शिशुओं के लिए कोई छूट लागू नहीं। |
तिथि/उड़ान परिवर्तन, रद्दकरण एवं धनवापसी: |
अनुमति है-शुल्क लागू। |
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यदि चेक-इन के समय अथवा बोर्डिंग गेट पर उपयुक्त पहचान-पत्र/दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो मूल किराया जब्त कर लिया जाएगा तथा टिकट पर धनवापसी नहीं की जाएगी (केवल कर तथा शुल्क की धनवापसी की जाएगी)। चेक-इन के समय तथा बोर्डिंग गेट पर पहचान-पत्र
प्रस्तुत नहीं करने पर बोर्डिंग नहीं करने दी जाएगी।
यह छूट एअर इंडिया द्वारा प्रचालित उड़ानों, एलाइंस एयर कोडशेयर उड़ानों तथा क्षेत्रीय संपर्क एलाइंस एयर कोडशेयर उड़ानों पर लागू है।
यह छूट एअर इंडिया एक्सप्रेस कोडशेयर घरेलू उड़ानों पर लागू नहीं है। |