विशेष सामान
खेल/संगीत/अन्य उपकरण
खेल संबंधी सामान
गोल्फ खेलने संबंधी सामान
1 गोल्फ बैग तथा जूते की एक जोड़ी वाले किट के लिए प्रति किट 6 किलो अतिरिक्त सामान के बराबर प्रभार लिया जाएगा। उपयोग की जा रही सेवा की श्रेणी के अनुरूप नि:शुल्क सामान ले जाने की अनुमति के अंतर्गत केवल ऐसी 1 किट को शामिल किया जा सकता है। यदि यह नि:शुल्क सामान
ले जाने की अनुमत सीमा में शामिल नहीं है तो उक्त प्रभार लागू होंगे। ऐसी गोल्फ किट में 15 किलो से अधिक वजन पर प्रति किलो सामान्य अतिरिक्त सामान प्रभार लिया जाएगा।
स्नो/वॉटर स्कींइग संबंधी सामान
स्कींइग इक्विपमेंट किट में स्कीज़ की एक जोड़ी, बूट की एक जोड़ी अथवा 1 स्नोबोर्ड, बूट की 1 जोड़ी तथा स्टैन्डर्ड वॉटर स्कीज़ की 1 जोड़ी सम्मिलित हो सकती है । 3 किलो के अतिरिक्त भार के लिए लागू दर से प्रभार लिया जाएगा। ऐसी स्कींइग किट को नि:शुल्क सामान
ले जाने की अनुमत सीमा में शामिल किया जा सकता है किन्तु नि:शुल्क सामान ले जाने की अनुमत सीमा से अधिक सामान होने पर उपर्युक्तानुसार प्रभार लिए जाएंगे। नि:शुल्क सामान ले जाने की अनुमत सीमा में केवल ऐसी 1 किट को सम्मिलित किया जा सकता है। अतिरिक्त स्की किट
के कारण अतिरिक्त वजन होने पर सामान्य अतिरिक्त सामान प्रभार लिया जाएगा।
एंगलिंग किट
एंगलिंग किट को 4 किलो के अतिरिक्त सामान के बराबर माना जाएगा। ऐसी किट को नि:शुल्क सामान ले जाने की अनुमत सीमा में शामिल किया जा सकता है तथा यदि इसे शामिल करने के कारण नि:शुल्क सामान ले जाने की अनुमत सीमा से अधिक सामान हो जाता है तो उपर्युक्तानुसार प्रभार
लिया जाएगा। एंगलिंग किट के 15 किलो से अधिक वजन पर सामान्य अतिरिक्त सामान प्रभार लिया जाएगा।
यूएसए/कनाडा के लिए खेल संबंधी सामान
गोल्फ किट/सर्फ बोर्डिंग का सामान - इसके लिए अतिरिक्त सामान प्रभार का 50 प्रतिशत लिया जाएगा। ऐसी किट को नि:शुल्क सामान ले जाने की अनुमत सीमा में शामिल किया जा सकता है लेकिन प्रति यात्री केवल 1 किट की अनुमति है। अतिरिक्त किट के कारण अतिरिक्त वजन के लिए
अतिरिक्त नग के रूप में प्रभार लिया जाएगा। स्नो/वॉटर स्कींइग का सामान –किट में स्कीज़ की एक जोड़ी तथा/अथवा बूट की 1 जोड़ी अथवा 1 स्नोबोर्ड तथा बूट की 1 जोड़ी अथवा स्टैन्डर्ड वॉटर स्कीज़ की 1 जोड़ी सम्मिलित होती है। अतिरिक्त वज़न की स्थिति में लागू
अतिरिक्त सामान प्रभार का 33 प्रतिशत प्रभार लिया जाएगा।
भारी-भरकम, भंगुर सामानों अथवा संगीत के बड़े वाद्ययंत्रों जैसे – सितार, तानपुरा आदि का वहन
सामान्य परिस्थितियों के दौरान, यात्रियों के केबिन में भारी-भरकम संगीत वाद्ययंत्र अथवा अन्य भंगुर वस्तुओं को वहन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी क्योंकि ये वस्तुएं अन्य यात्रियों के लिए असुविधा का कारण बन सकती हैं तथा खराब मौसम अथवा आपातस्थिति में ये सुरक्षा
के लिए खतरा/जोखिम बन सकती हैं।
यात्रियों के लिए अपेक्षित है कि इन वस्तुओं को एयरक्राफ्ट होल्ड में चैक्ड बैगेज के रूप में वहन के लिए उचित रूप से पैक करें । तथापि होल्ड में वहन के लिए, पैकिंग उपयुक्त न होने पर, एक लिमिटेड रिलीज़ टैग का उपयोग किया जाएगा तथा उस वस्तु को स्वीकार करने
से पूर्व उस पर यात्री के हस्ताक्षर लिए जाएंगे तथा एअर इंडिया पर उस वस्तु की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। बैगेज में भंगुर वस्तुओं जैसे शीशे के सामान, नाजुक वाद्ययंत्र आदि होने पर, उनकी पहचान अथवा ध्यान व सावधानी से उनकी हैंडलिंग सुनिश्चित करने के लिए, एअर
इंडिया चेक-इन एजेंट द्वारा विशेष ‘’भंगुर’’ लेबल लगाया जाएगा।
तथापि, छोटे संगीत वाद्ययंत्रों का केबिन में वहन किया जा सकता है बशर्ते वह केबिन बैगेज के लिए निर्धारित माप/वजन के अनुरूप हो। ऐसे सभी बैगेज की केबिन में वहन से पूर्व सुरक्षा क्लीयरेंस आवश्यक है।
निजी आराम अथवा केबिन में विशेष बैगेज के वहन के लिए कृपया
यहां क्लिक करें।
हथियारों एवं गोला बारूद का वहन
घरेलू सेक्टर :
भारत सरकार के विनियमों के अनुसार, एक वैध यात्री, चेक-इन पर घोषणा करने तथा सभी सुरक्षा एवं संरक्षा अपेक्षाओं को पूरा करने के बाद, पंजीकृत सामान में एक लाइसेंसी रिवॉल्वर अथवा पिस्तौल अथवा बंदूक तथा पचास कारतूसों का वहन कर सकता है । यात्री को एक निर्धारित
फार्म भरना होता है जिसका सत्यापन एयरपोर्ट प्रबंधक द्वारा किया जाता है ।
एअर इंडिया प्रति यात्री प्रति बंदूक तथा/अथवा 50 कारतूस हेतु 5000/- रुपए ( जीएसटी अतिरिक्त) हैंडलिंग प्रभार के रूप में लेती है ।
तथापि एटीआर (एयरोस्पेशियल/एलेनिया ) उड़ानों में हथियार तथा गोला बारूद वहन करने का प्रावधान नहीं है।
तथापि, निम्नलिखित वर्ग के यात्रियों को हैंडलिंग प्रभार से छूट प्राप्त है :
- भारतीय रक्षा बलों, अर्ध सैनिक बलों, पुलिस तथा सीमा-शुल्क विभाग के सेवारत कर्मी जो ड्यूटी पर यात्रा कर रहे हों तथा जिनके पास संबंधित विभाग द्वारा जारी आधिकारिक मूवमेंट आर्डर हो, जिसमें सरकारी कार्य से हथियार तथा गोला बारूद के वहन के लिए प्राधिकृत किया गया
हो।
- खेल प्रतिस्पर्धा अथवा देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए घरेलू अथवा अंतरराष्ट्रीय सेक्टरों पर यात्रा कर रहे खिलाड़ी,बशर्ते वे निम्नलिखित शर्तों का पूरा करें :
- खिलाड़ी का पहचान संबंधी दस्तावेज़ । पहचान के लिए सरकारी एजेंसी अथवा स्पॉन्सरिंग क्लब द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है ।
- बंदूक तथा गोला बारूद के वैध लाइसेंस/प्राधिकार ।
- खिलाड़ी को निशानेबाजी के इवेंट के लिए स्पॉन्सर कर रहे स्पोर्टस् क्लब के अध्यक्ष अथवा सचिव द्वारा लिखित रूप से हथियार तथा गोला बारूद के वहन के लिए प्राधिकृत करना ।
अधिक जानकारी के लिए कृपया एडवांस में हमारे कार्यालयों/एयरपोर्ट से संपर्क करें ।
अंतरराष्ट्रीय सेक्टर :
हमारे अंतरराष्ट्रीय सेक्टरों पर भी उक्त नियम लागू होंगे । तथापि, अंतरराष्ट्रीय स्टेशनों के लिए ऐसे वहन गंतव्य स्टेशन के स्थानीय कानूनों तथा आवश्यक अनुमति के अधीन होंगे ।
एअर इंडिया अंतरराष्ट्रीय सेक्टरों पर प्रति बंदूक तथा/अथवा 50 कारतूस हेतु 100 अमरीकी डॉलर (अथवा समकक्ष राशि तथा स्थानीय कर) हैंडलिंग प्रभार के रूप में लेती है ।
अधिक जानकारी के लिए कृपया एडवांस में हमारे कार्यालयों/एयरपोर्ट से संपर्क करें ।