अंतरराष्ट्रीय एवं घरेलू यात्रियों के लिए अपग्रेड फॉर श्योर "UFS" ऑफर
अपग्रेड फॉर श्योर - सभी यात्रियों को अंतरराष्ट्रीय एवं घरेलू दोनों यात्राओं हेतु बिज़नेस/प्रथम श्रेणी के लिए, भुगतान कर पुष्टिकृत आधार पर अपग्रेड सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अपग्रेड फॉर श्योर "UFS" ऑफर आरंभ
किया गया है।
विशेषताएं:
- एआई नेटवर्क पर एआई द्वारा प्रचालित सभी सेक्टरो पर वैध।
- एयरपोर्ट पर कोई प्रतीक्षा/अनिश्चितता नहीं।
- बैगेज एलाउंस को छोड़कर, अपग्रेड श्रेणी के सभी लाभ।
- यात्रा की मूल श्रेणी के अनुसार बैगेज एलाउंस।
1. लागू:
- यह सुविधा अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए केवल उड़ान के प्रस्थान से 24 घंटे के भीतर तथा घरेलू उड़ानों के लिए (अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का घरेलू लेग भी) उड़ान के प्रस्थान से 12 घंटे के भीतर उपलब्ध होगी।
- अपग्रेड फॉर श्योर- UFS एअर इंडिया की 098 नंबर से शुरू होने वाली पुष्टिकृत टिकटों पर लागू है जो एअर इंडिया द्वारा प्रचालित उड़ानों पर यात्रा के लिए पहले ही जारी की जा चुकी हैं एवं जिनके लिए भुगतान किया जा चुका है।
- यह किसी भी छूट प्राप्त, एफएफपी (फ्रिकवेंट फ्लायर प्रोग्राम) रिडेम्पशन/इंटरलाइन टिकटों पर लागू नहीं है।
2. विक्रय स्थान:
- एअर इंडिया के ग्लोबल नेटवर्क पर सिटी बुकिंग कार्यालय/एयरपोर्ट टिकटिंग कार्यालय और प्राधिकृत ट्रैवल एजेंसी स्थानों पर। (वर्तमान में एअर इंडिया वेबसाइट/मोबाइल ऐप पर उपलब्ध नहीं है)
3. टिकट पुन: जारी कराना और किराए में अंतर:
- मूल बुकिंग निम्नतम उपलब्ध बिज़नेस/प्रथम श्रेणी में परिवर्तित की जाती है।
- इकोनॉमी से प्रथम श्रेणी के लिए अपग्रेड फॉर श्योर की अनुमति नहीं है।
- नई पुन: जारी की गई टिकट पर मूल रूप से जारी की गई टिकट के किराया नियम तथा बैगेज प्रभार।
- धनवापसी तथा पुन: जारी कराने की स्थिति में अपग्रेड फॉर श्योर राशि की धनवापसी नहीं होगी।
- यदि अंतरराष्ट्रीय यात्रा में घरेलू सेक्टर भी सम्मिलित है व दोनों उड़ानों की संख्या अलग-अलग है तो दोनों सेक्टरों के लिए अपग्रेड फॉर श्योर शुल्क लागू होगा।
- यदि घरेलू सह अंतरराष्ट्रीय उड़ान की उड़ान संख्या एक है तो यात्रा के मूल स्थान से गंतव्य तक अपग्रेड फॉर श्योर शुल्क लागू होगा।
4. जीएसटी:
टिकट का विक्रय किसी भी स्थान से किया गया हो लेकिन यात्रा भारत से आरंभ हो रही है तो जीएसटी नियमों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय यात्रा के पहले लेग के आधार पर पूरी टिकट के लिए जीएसटी का निर्धारण किया जाएगा।
उदाहरण के लिए यदि मूल टिकट इकोनॉमी श्रेणी में है तो जीएसटी* 5% लिया जाएगा। तथापि, टिकट पुन: जारी करते समय पूरी वापसी टिकट के लिए 12% जीएसटी लागू होगा।
*सरकार की स्लैब दरों के अनुसार परिवर्तन के अधीन है।
5. धन वापसी/ संशोधन::
नो शो मामले में यात्री के लिए निम्नलिखित विकल्प उपलब्ध हैं:
- यदि यात्री पूरे टिकट की धनवापसी चाहता है तो:
- UFS राशि की धनवापसी नहीं की जाएगी।
- टिकट की धनवापसी मूल टिकट के निर्धारित किराया नियमों के अनुसार की जाएगी।
- यदि यात्री यात्रा की तिथि/मार्ग में परिवर्तन करना चाहता है तो यह निम्न शर्तों के अधीन है:
- UFS राशि को बेस किराए में अंतर के लिए समायोजित किया जाएगा लेकिन जुर्माने की राशि के लिए इसका समायोजन नहीं किया जाएगा।
- UFS राशि की धनवापसी नहीं की जाएगी।
अपग्रेड फॉर श्योर योजना के तहत टिकटें पुन: जारी हो जाने पर आगे कोई भी संशोधन एअर इंडिया सिटी कार्यालय से किया जाएगा विशेषत: उस कार्यालय से जहां से अपग्रेड फॉर श्योर टिकट जारी की गई है।
6. योजना की वैधता:
आगे अन्य कोई सूचना दिए जाने तक (एयरलाइन बिना किसी सूचना के योजना को समाप्त करने का अधिकार रखती है।)
7. बच्चे / शिशु:
पूरे अपग्रेड शुल्क का भुगतान लेकर बच्चे और शिशु को अपग्रेड फॉर श्योर की अनुमति है।
8. "अपग्रेड फॉर श्योर"
"अपग्रेड फॉर श्योर" ऑफर के अलावा वर्तमान में गेट अप फ्रंट योजना जारी है जिसके तहत एयरपोर्ट पर सीट उपलब्धता के अधीन भुगतान आधार पर अपग्रेड किया जाता है जबकि अपग्रेड फॉर श्योर पुष्टिकृत आधार पर किया जाता है।
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