युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं को प्राप्ति छूट |
पात्रता |
भारतीय सशस्त्र बलों के युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाएं तथा सीएपीएफ (केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल) तथा एआर (असम राइफल्स) तथा सीपीओ (केन्द्रीय पुलिस संगठन) के कर्मियों की विधवाएं। |
अपेक्षित दस्तालवेज़ |
युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं को रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी पहचान-पत्र।
संबंधित बलों के डीजी द्वारा जारी प्रचालनात्मक आकस्मिकता प्रमाण-पत्र (अनुलग्नक 2932बी)
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छूट |
चुनी हुई श्रेणियों पर मूल किराए का 50% |
यात्रा |
भारत में किसी भी सेक्टर की यात्रा के लिए |
टिकट वैधता |
जारी करने की तिथि से 1 वर्ष |
अग्रिम खरीद |
टिकट प्रस्थान से 7 दिन पूर्व खरीदी जाए। |
बच्चे |
कोई छूट लागू नहीं। |
शिशु |
(2 वर्ष से कम आयु) यात्री के साथ जा रहा पहला शिशु-1000 रुपए प्रति कूपन और लागू कर। दूसरे या उससे अधिक शिशुओं के लिए कोई छूट लागू नहीं। |
तिथि/उड़ान परिवर्तन, रद्दकरण एवं धनवापसी: |
अनुमति है-शुल्क लागू। |
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यदि चेक-इन के समय अथवा बोर्डिंग गेट पर उपयुक्त पहचान-पत्र/दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो मूल किराया जब्त कर लिया जाएगा तथा टिकट पर धनवापसी नहीं की जाएगी (केवल कर तथा शुल्क की धनवापसी की जाएगी)। चेक-इन के समय तथा बोर्डिंग गेट पर पहचान-पत्र
प्रस्तुत नहीं करने पर बोर्डिंग नहीं करने दी जाएगी।
यह छूट एअर इंडिया द्वारा प्रचालित उड़ानों तथा एलाइंस एयर कोडशेयर उड़ानों पर लागू है। यह छूट क्षेत्रीय संपर्क एलाइंस एयर कोडशेयर उड़ानों तथा एअर इंडिया एक्सप्रेस कोडशेयर घरेलू उड़ानों पर लागू नहीं है। |